भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों / नकद प्रबंधन बिल की नीलामी द्वारा बिक्री हेतु संशोधित सामान्य अधिसूचना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों / नकद प्रबंधन बिल की नीलामी द्वारा बिक्री हेतु संशोधित सामान्य अधिसूचना
आरबीआई/2017-18/158 09 अप्रैल 2018 सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्रतिभागी महोदया/महोदय, भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों / नकद प्रबंधन बिल की नीलामी द्वारा बिक्री हेतु संशोधित सामान्य अधिसूचना भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी द्वारा बिक्री के नियमों और शर्तों को भारत सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 18 नवंबर 1986 के एफ.4(14)-डब्ल्यू और एम/86; 01 जनवरी 1993 के एफ.2(17)-डब्ल्यू और एम/92; 04 जुलाई 1994 के एफ.2(17)-डब्ल्यू और एम/92; 20 मई 1997 के एफ.2(1)-डब्ल्यू और एम/97; 20 मई 1997 के एफ.2(1)-डब्ल्यू और एम/97(i); 31 मार्च 1998 के एफ.2(12)-डब्ल्यू और एम/97; 19 अप्रैल 2016 के एफ.सं.2(12)-डब्ल्यू और एम/97 और 26 मई 2016 के एफ.सं.4(8)-डब्ल्यू और एम/2015 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। 2. अब भारत सरकार ने 05 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं.एफ.4(2)-डब्ल्यू और एम/2018 के साथ 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)-डब्ल्यू और एम/2018 को, भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों / नकद प्रबंधन बिल की नीलामी द्वारा बिक्री के लिए जारी किया है जो 18 नवंबर 1986 की सरकारी अधिसूचना सं.एफ.4(14)-डब्ल्यू और एम/86, समय-समय पर यथासंशोधित, जिसकी प्रति संलग्न है, के अधिक्रमण में है। भवदीया, (लता विश्वनाथ) |