कार्पोरेट बांडों के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) पर संशोधित दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
कार्पोरेट बांडों के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) पर संशोधित दिशानिर्देश
भारिबैं/2012-13/366 7 जनवरी 2013 सभी बाजार सहभागी महोदय/महोदया कार्पोरेट बांडों के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) पर संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 23 मई 2011 के परिपत्र आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.5053/14.03.04/2010-11 द्वारा सीडीएस पर जारी दिशानिर्देशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । 2. बाज़ार से प्राप्त प्रतिसूचना और मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों पर तकनीकी सलाहकार समिति के सुझावों के आधार पर वर्तमान दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि : (i) सूचीबद्ध बांडों के अतिरिक्त, सीडीएस के लिए असूचीबद्ध परंतु श्रेणीबद्ध बांडों के लिए भी अनुमति है । (ii) उपयोगकर्ताओं को यह अनुमति है कि वे अपने सीडीएस द्वारा खरीदी गयी स्थिति को मूल संरक्षण बिक्रीकर्ता को पारस्परिक करार योग्य अथवा फिमडा मूल्य के साथ अनवाइंडिंग कर सकते हैं । यदि कोई भी करार प्राप्त नहीं होता तो अनवाइंडिंग मूल संरक्षण बिक्रीकर्ता के साथ फिमडा दर पर किया जाए । (iii) सीडीएस के लिए संदर्भ के रूप में/सुपुर्दगीयोग्य बाध्यताओं के रूप में एक वर्ष से कम मूल परिपक्वता के साथ वाणिज्यिक पेपर, जमा प्रमाणपत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर जैसे एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ प्रतिभूतियों पर अनुमति है । 3. कार्पोरेट बाँडों के लिए सीडीएस पर संशोधित दिशानिर्देश जिनमें ऊपर उल्लिखित परिवर्तन किये गये हैं, और पहले के सभी दिशानिर्देश समेकित हैं, वे अनुबंध में संलग्न किये गये हैं । 4. संशोधित दिशानिर्देश परिपत्र की तारीख से लागू होंगे । भवदीय (के.के. वोहरा) |