प्राथमिक व्यापारियों के लिए संशोधित पीडी विवरणियाँ
भारिबैं/2013-14/168 31 जुलाई 2013 सभी प्राथमिक व्यापारी महोदय/महोदया प्राथमिक व्यापारियों के लिए संशोधित पीडी विवरणियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को आवधिक अंतरालों पर प्रस्तुत की जानेवाली विविध विनियामक विवरणियों की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के संबंध में प्राथमिक व्यापारियों को परिचालनात्मक दिशानिर्देश पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 जुलाई 2013 के मास्टर परिपत्र आंऋप्रवि.पीडीआरडी.01/03.64.00/2013-14 के पैरा 3.8 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । 2. विनियामक वातावरण की अपेक्षाओं और शीघ्र ही वेब आधारित रिपोर्टिंग मंच के प्रस्तावित प्रारंभ के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली पीडी विवरणियों (पीडीआर I, II और IV) के फार्मेट को संशोधित किया जाए । संशोधित फार्मेट (संलग्न) में विवरणियाँ 31 जुलाई 2013 को समाप्त अवधि से लागू होंगी । भवदीय (के.के. वोहरा) |