आरबीआई/2021-22/53 DoS.CO.PPG.SEC/03/11.01.005/2021-22 11 जून 2021 जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाले सभी एचएफसी जिनकी आस्ति का आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है, के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) कृपया, उपर्युक्त विषय पर, दिनांक 03 फरवरी, 2021 का परिपत्र सं. DoS.CO.PPG/SEC.05/11.01.005/2020-21 देखें। 2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोक्त परिपत्र के प्रावधान हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) पर भी लागू होंगे, जो नीचे दिए गए हैं: क. जमाराशि लेने वाली सभी एचएफसी, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। ख. ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली जमाराशि न लेने वाली एचएफसी। 3. उपर्युक्त संस्थाएं पूर्वोक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, 30 जून, 2022 तक आरबीआईए फ्रेमवर्क लागू करें। भवदीय (अजय कुमार चौधरी) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |