जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन - आरबीआई - Reserve Bank of India
जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन
भारिबैंक/2011-12/546 10 मई 2012 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-Iबैंक महोदया/ महोदय, जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर 15 दिसंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.58 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. उल्लिखित परिपत्र के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारियों की इंट्रा-डे ओपन पोज़ीशन/डेलाइट लिमिट उन्हें उपलब्ध पहले की एनओओपीएल से अधिक नहीं होनी चाहिए । भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI) के 21 दिसंबर 2011 के परिपत्र एसपीएल-58/रिस्क मैनेजमेंट/2011 में यह और स्पष्ट किया गया था कि इंट्रा-डे पोज़ीशन लिमिट पर लगाये गए प्रतिबंध केवल उस पोज़िशन के लिए लागू हैं जिसमें एक मुद्रा के रूप में रुपया शामिल है । 3. पुनरीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि जिन पोज़ीशनों में रुपया एक मुद्रा के रुप में शामिल है, उसके लिए प्राधिकृत व्यापारियों की इंट्रा-डे ओपन पोज़ीशन/डेलाइट लिमिट एनओओपीएल का पाँच गुना अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित मौजूदा इंट्रा-डे ओपन पोज़ीशन लिमिट, जो भी उच्चतर हो, के रुप में निर्धारित की जाए । 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |