जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन - आरबीआई - Reserve Bank of India
जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन
भारिबैंक/2011-12/569 21 मई 2012 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय, जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान 15 दिसंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.58 के पैरा 2 (v) तथा प्राधिकृत व्यापारियों की एनओओपीएल (NOOPL) पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI) के 21 दिसंबर 2011 के परिपत्र एसपीएल-58/रिस्क मैनेजमेंट/2011 के जरिये जारी अनुवर्ती स्पष्टीकरणों की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. विदेशी मुद्रा बाजार की हाल की गतिविधियों के मद्देनज़र, आगे पुनरीक्षा किए जाने तक, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:
3. इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी पोज़ीशन 30 जून 2012 के भीतर उल्लिखित सीमाओं तक कम करें । 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |