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जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन

भारिबैंक/2011-12/569
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 129

21 मई 2012

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I  बैंक

महोदया/ महोदय,

जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान 15 दिसंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.58 के पैरा 2 (v) तथा प्राधिकृत व्यापारियों की एनओओपीएल (NOOPL) पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI) के 21 दिसंबर 2011 के परिपत्र एसपीएल-58/रिस्क मैनेजमेंट/2011 के जरिये जारी अनुवर्ती स्पष्टीकरणों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. विदेशी मुद्रा बाजार की हाल की गतिविधियों के मद्देनज़र, आगे पुनरीक्षा किए जाने तक, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

  1. रुपया एक मुद्रा के रुप में जिन पोज़ीशनों में शामिल है, उसके संबंध में यथा लागू बैंकों की वर्तमान एनओओपीएल (NOOPL) में, एक्स्चेंजों में करेसी फ्यूचर/ऑप्शन खंड में ली गयी  पोज़ीशन (सौदे) शामिल नहीं होंगी ।

  2. एक्स्चेंजों (फ्यूचर और ऑप्शन दोनों) में ली गयी पोज़ीशन, ओटीसी बाजार और इसके विपरीत में पोज़ीशन लेते हुए संतुलित (समायोजित)/प्रति संतुलित नहीं की जा सकती है। एक्स्चेंजों में ली गयी पोज़ीशन एक्स्चेंजों में ही परिसमाप्त/समाप्त की (निपटायी) जाएगी ।

  3. एक्स्चेंजों में ट्रेडिंग करने वाले सदस्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक के लिए करेंसी फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पोज़ीशन लिमिट 100 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट के 15 प्रतिशत, जो भी निम्नतर हो, होगी ।

3. इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी पोज़ीशन 30 जून 2012 के भीतर उल्लिखित सीमाओं तक कम करें ।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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