जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति
आरबीआई/2018-19/184 16 मई 2019 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और ऋण कंपनीयां, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनीयां, एमएफ़आई, फैक्टर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि महोदया/महोदय, जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रबंधन को बेहतर करना होगा। जहाँ एनबीएफसी के बोर्ड को जोखिम प्रबंधन के उत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि 50 बिलियन रुपए से अधिक आस्ति आकार वाली एनबीएफसी स्पष्ट विनिर्दिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व प्रदान कर सीआरओ की नियुक्ति करें। सीआरओ से यह अपेक्षित है कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे ताकि जोखिम प्रबंधन के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। 2. इस संबंध में एनबीएफसी निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे: ए) सीआरओ एनबीएफसी के पदानुक्रम में वरिष्ठ अधिकारी होगा और उसके पास जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यक और यथोचित व्यावसायिक योग्यता/अनुभव रहेगा। बी) सीआरओ की नियुक्ति एनबीएफसी के बोर्ड के अनुमोदन से नियत कार्यकाल के लिए की जाएगी। सीआरओ को सिर्फ बोर्ड के अनुमोदन से ही कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है/ उसके पद से हटाया जा सकता है और इस प्रकार के अवधिपूर्व स्थानांतरण/ हटाए जाने की सूचना गैर- बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देनी होगी, जिनके क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी पंजीकृत है। सूचीबद्ध एनबीएफसी द्वारा सीआरओ के पदग्राही में किसी प्रकार के बदलाव की रिपोर्टिंग स्टॉक-एक्सचेंज में भी करनी होगी। सी) बोर्ड सीआरओ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाएगा। इस संबंध में, सीआरओ की रिपोर्टिंग सीधे एमडी एवं सीईओ / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समीति (आरएमसी) से होगी। अगर सीआरओ एमडी एवं सीईओ को रिपोर्ट करता हो तो आरएमसी कम-से-कम तिमाही आधार पर एमडी एवं सीईओ की उपस्थिति के बिना सीआरओ से मिलेगी। सीआरओ एनबीएफसी के कारोबारी कार्यक्षेत्र के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं रखेगा और उसे कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई दोहरे उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं होगा अर्थात सीआरओ को कोई अन्य उत्तरदायित्व नहीं दिया जाएगा। डी) सीआरओ जोखिमों की पहचान, मापन और उसे कम करने की प्रक्रिया से जुड़ा रहेगा। सीआरओ द्वारा सभी ऋण उत्पादों (खुदरा एवं थोक) कों अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिमों के दृष्टिकोण से वेटिंग किया जाएगा। ऋण प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के संबंध में सीआरओ की भूमिका केवल सलाहकार होने तक सीमित रहेगी। ई) उच्च मूल्य के प्रस्तावों के लिए ऋण मंजूरी प्रक्रिया में समिति की कार्यपद्धति को अपनाने वाले एनबीएफसी में, यदि सीआरओ ऋण मंजूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने वालों में से एक है, तो उसे मताधिकार की शक्ति प्राप्त होगी और ऐसे सभी सदस्य जो ऋण मंजूरी प्रक्रिया के भाग हैं, वे ऋण प्रस्ताव से संबंधित जोखिम परिप्रेक्ष्य सहित सभी पहलुओं के लिए वैयक्तिक रूप से और प्रथक रूप से उत्तरदायी होंगे। 3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 को तदनुसार अपडेट किया गया है। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) |