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जोखिम प्रबंधन प्रलाणियां – मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की भूमिका

भा.रि.बैं./2016-17/294
बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.103/2016-17

27 अप्रैल, 2017

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
और लघु वित्त बैंक

महोदया/महोदय,

जोखिम प्रबंधन प्रलाणियां – मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की भूमिका

कृपया दिनांक 7 अक्तूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.(एससी).बीसी. 98/21.04.103/99 के माध्यम से जारी जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर दिशानिर्देश और 12 अक्तूबर 2002 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी. 520/21.04.103/2002-03 के अनुसार जारी ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट देखें।

2. प्रभावी जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में, बैंकों से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षित है कि वे ऋण मंजूरी प्रक्रिया से ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को अलग रखने की प्रणाली बनाएं। तथापि, यह पाया गया है कि बैंक इस संबंध में विभिन्न प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। बैंकों द्वारा अपनाई गई कार्यविधि में एकरूपता लाने के लिए, और साथ ही, जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम प्रथाओं से जोड़ने के लिए, बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

  1. वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेंगे जिसमें सीआरओ की भूमिका और जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।

  2. सीआरओ की नियुक्ति बैंकों के निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से नियत कार्यकाल के लिए की जाएगी। सीआरओ को सिर्फ बोर्ड के अनुमोदन से ही कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है/ उसके पद से हटाया जा सकता है और इस प्रकार के अवधिपूर्व स्थानांतरण/ हटाए जाने की सूचना बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई को दी जाएगी। सूचीबद्ध बैंकों के मामले में, सीआरओ के पदग्राही में किसी प्रकार के बदलाव की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

  3. सीआरओ बैंकों के पदानुक्रम में वरिष्ठ अधिकारी होगा और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में उसके पास आवश्यक और यथोचित व्यावसायिक योग्यता/अनुभव रहेगा।

  4. सीआरओ को एमडी एवं सीईओ/ बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को सीधे रिपोर्ट करने के संपर्कसूत्र उपलब्ध होंगे। अगर सीआरओ एमडी एवं सीईओ को रिपोर्ट करता हो तो आरएमसी कम-से-कम तिमाही आधार पर एमडी एवं सीईओ की उपस्थिति के बिना एकल आधार पर सीआरओ से मिलेगी।

  5. सीआरओ बैंक के कारोबारी कार्यक्षेत्र के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं रखेगा और उसे कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिये जाएंगे।

  6. यदि सीआरओ ऋण मंजूरी प्रक्रिया से जुड़ा हो तो यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाएगा कि सीआरओ की भूमिका सलाहकार की होगी या निर्णायक की। नीति में सीआरओ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएंगे।

  7. उच्च मूल्य के प्रस्तावों के लिए ऋण मंजूरी प्रक्रिया में समिति की कार्यपद्धति को अपनाने वाले बैंकों में, यदि सीआरओ ऋण मंजूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने वालों में से एक है, तो उसे मताधिकार की शक्ति प्राप्त होगी और ऐसे सभी सदस्य जो ऋण मंजूरी प्रक्रिया के भाग हैं वे ऋण प्रस्ताव से संबंधित जोखिम परिप्रेक्ष्य सहित सभी पहलुओं के लिए वैयक्तिक रूप से और प्रथक रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि सीआरओ ऋण मंजूरी प्रक्रिया का अंग नहीं है, तो उसकी भूमिका केवल सलाहकार होने तक ही सीमित रहेगी।

  8. उच्च मूल्य के ऋणों की मंजूरी के लिए समिति की कार्यपद्धति को न अपनाने वाले बैंकों में, सीआरओ मंजूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक सलाहकार हो सकता है और उसे ऋण मंजूर करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी।

  9. सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका में सीआरओ ऋण मंजूरी/अनुमोदन समिति की कार्यवाही में किसी मताधिकार के बिना उक्त समिति का आमंत्रित व्यक्ति होगा।

  10. सीआरओ को कोई ‘दोहरी जिम्मेदारी’ नहीं दी जाएगी, अर्थात् सीआरओ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य या अन्य किसी कार्य के प्रमुख की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।

भवदीय,

(एस. एस. बारिक)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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