वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य : आवासीय गृहनिर्माण ऋण पर जोखिम भार - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य : आवासीय गृहनिर्माण ऋण पर जोखिम भार
आरबीआइ 2006-07/372
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 92 /21.01.002/2006-07
3 मई 2007
13 वैशाख 1929 (शक)
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य : आवासीय गृहनिर्माण ऋण पर जोखिम भार
कृपया 23 दिसंबर 2004 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 61/21.01.002/2004-05 का अवलोकन करें, जिसमें बैंकों द्वारा आवासीय संपत्ति के बंधक पर व्यक्तियों को दिए गए गृहनिर्माण ऋण पर तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यता प्रदत्त तथा उनके द्वारा पर्यवेक्षित आवास वित्त कंपनियों की बंधक आधारित प्रतिभूतियों में निवेश पर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से जोखिम भार बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया था।
2. इस संबंध में कृपया वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 184 का अवलोकन करें (पैराग्राफ की प्रतिलिपि संलग्न)— जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बैंकों को समय-समय पर इस क्षेत्र में विशेष रूप से ऋण प्रशासन में सख्ती लाने के लिए कहा गया है, यह निर्णय लिया गया है कि आवासीय संपत्ति के बंधक पर व्यक्तियों को 20 लाख रुपये तक के गृह निर्माण ऋण पर जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाए। इसी प्रकार, बंधक आधारित प्रतिभूतियों, जो गृहनिर्माण ऋण (जिन पर अब 50 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा) द्वारा समर्थित हैं तथा जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है - में बैंकों के निवेश पर जोखिम भार भी 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
3. घटे हुए जोखिम भार की एक वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी, जिसमें इस संबंध में हुए चूक संबंधी अनुभव तथा अन्य प्रासंगिक तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा।
भवदीय
(प्रशान्त सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
वर्ष 2007-08 के लिए
वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 184 का उद्धरण
(i) आवासीय गृहनिर्माण ऋण : जोखिम भार में कटौती
184. बासेल II के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, जिसे पूर्व में उल्लिखित समय-अनुसूची के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत बंधक द्वारा पूर्णतया सुरक्षित आवासीय संपत्ति पर जोखिम भार 35 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, बशर्ते विवेकपूर्ण मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया गया हो। इसे ध्यान में रखते हुए तथा यह देखते हुए कि बैंकों को इस क्षेत्र में विशेष रूप से समय-समय पर ऋण प्रशासन में सख्ती लाने के लिए कहा गया है, यह प्रस्ताव किया जाता है कि :
.एक अस्थायी उपाय के रूप में व्यक्तियों को दिए जाने वाले आवासीय गृहनिर्माण ऋण पर जोखिम भार वर्तमान के 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाए। यह छूट 20 लाख रुपये तक के ऋण पर लागू होगी तथा एक वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसमें इस संबंध में हुए चूक संबंधी अनुभव और अन्य प्रासंगिक तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा।