गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना
भारिबैं/2013-14/609 27 मई 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित करना भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) जमाराशि पर ब्याज का भुगतान/अग्रिम राशि पर प्रभारित ब्याज आदि सहित लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किये बगैर कर रहे है। सार्वजनिक को अनावश्यक परेशानी से बचाने और बैंकों पर लागू प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुरूप तालमेल बनाने के लिए एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि जमाराशि पर ब्याज का भुगतान/ अग्रिम पर प्रभारित ब्याज आदि सहित सभी लेनदेनों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित किया जाए - जैसे 50 पैसे का अंश तथा उससे अधिक को रूपये की अगली उच्च राशि में पूर्णांकित किया जाए तथा 50 पैसे से कम के अंश को उपेक्षित कर दिया जाए। तथापि, एनबीएफसी यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा जारी चेक/ ड्राफ्ट जिसमें रूपये का अंश निहित हो उसे उनके द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाए। भवदीया, (ए मंगलगिरि) |