अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर
ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी सं.48/03.05.33(सी)/2006-07
फरवरी 9, 2007
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय,
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर
कृपया दिनांक 31 जनवरी 2007 को घोषित वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति व्यक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा का पैरा 86 (पैरा की प्रतिलिपि संलग्न ) देखें।
2. इस सबंध में कृपया एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दर पर दिनांक 19 अप्रैल 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी सं.76/03.05.33(सी)/2005-06 देखें। समीक्षा करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि अगली सूचना तक तथा 31 जनवरी 2007 को भारत में कारोबार की समाप्ति से अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी
एक से तीन वर्ष तक की अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 50 आधार अंक मिलाकर (लिबॉर/स्वैप दर तथा 18 अप्रेल 2006 से लागू 100 आधार अंक की तुलना में) तदनुरूपी अवधिपूर्णता वाले अमरीकी डॉलर के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को यथाविद्यमान लिबॉर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए । तीन वर्ष की जमाराशियों के लिए उपर्युक्तानुसार निर्धारित ब्याज दरें उस स्थिति में भी लागू होनी चाहिए, यदि परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक होती हो। ब्याज दरों में उक्त परिवर्तन वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गई एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होंगे।
3.पूर्व जारी अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंग। दिनांक फरवरी 9, 2007 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि. आरआरबी.डीआइआर 7240/03.05.33(सी )/2006-07 संलग्न है।
4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पावती भेजें।
भवदीय
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.डीआइआर.7240/03.05.33(सी)/2006-07
फरवरी 9, 2007
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दर
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी दिनांक 19 अप्रैल 2006 के निदेश ग्राआऋवि.सं.डीआइआर. बीसी.742/03.05.33(सी)/2005-06 में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है , एतद्वारा निदेश देता है कि एनआरई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएँ :-
" 31 जनवरी 2007 को भारत में कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष तक की संविदागत परिपक्वता वाली अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरइ) की जमाराशियों पर ब्याज दरें तदनुरुपी परिपक्वता में 50 आधार अंक मिलाकर अमेरिकी डॉलर के लिए पूर्ववर्ती महीने के अंतिम कार्य दिवस पर लिबॉर /स्वैप दरों से अधिक नहीं होंगी। उपर्युक्त आधारित ब्याज दरों में परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक होने की स्थिति में भी लागू होगी। ब्याज दरों से परिवर्तन उनकी वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गई एनआरई मीयादी जमा राशियों पर भी लागू होंगे"।
(वी.एस. दास)