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बैंक दर

आरबीआई/2013-14/287
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बी.सी.सं. 39/03.05.33/2013-14

20 सितंबर 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

बैंक दर

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर दिनांक 15 जुलाई 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. आरसीबी. बी.सी.सं. 13/03.05.33/2013-14 देखें। दिनांक 20 सितंबर 2013 की प्रेस प्रकाशनी 2013-14/604 में घोषित किए गए अनुसार 20 सितंबर 2013 से बैंक दर 10. 25 प्रतिशत से 75 आधार अंकों से समायोजित होकर 09.50 प्रतिशत हो गयी है।

2. रिज़र्व की प्रारक्षित निधि अपेक्षा में कमी होने पर लागू होनेवाली सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, अनुबंध में दर्शाए गए के अनुसार संशोधित हो गयी हैं।

3. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ती सूचना दें ।

भवदीय

(ए. उदगाता)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त


अनुबंध

बैंक दर से जुड़ी हुई दंडात्मक ब्याज दरें

मद

मौजूदा दर

संशोधित दर
(दिनांक 20 सितंबर 2013 से प्रभावी)

रिज़र्व अपेक्षा में कमी होने पर लागू होनेवली दंडात्मक ब्याज दरें (कमी की अवधि पर आधारित)।

बैंक दर अधिक 3.0 प्रतिशत अंक (13. 25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर अधिक 5.0 प्रतिशत अंक (15. 25 प्रतिशत) ।

बैंक दर अधिक 3.0 प्रतिशत अंक (12.50 प्रतिशत) अथवा बैंक दर अधिक 5.0 प्रतिशत अंक (14.50 प्रतिशत) ।

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