विशेष जांच दल – उच्चतम न्यायालय का निर्णय - आरबीआई - Reserve Bank of India
विशेष जांच दल – उच्चतम न्यायालय का निर्णय
आरबीआई/2013-14/663 26 जून 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया विशेष जांच दल – उच्चतम न्यायालय का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के 04 जुलाई 2011 के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने माननीय न्यायमूर्ति एम. बी. शाह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि : "राज्य के सभी संवैधानिक रूप से गठित अलग-अलग निकाय तथा अन्य संवैधानिक निकाय सहित किंतु केवल उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, सभी अंग, एजेंसियां, विभाग और एजेंट, चाहे वे भारतीय संघ के स्तर पर हों अथवा राज्य सरकार के स्तर पर हो, विशेष जांच दल के कार्य में हर तरह से आवश्यक सहयोग देंगे। भारतीय संघ तथा जहां आवश्यक हो, राज्य सरकारें विशेष जांच दल द्वारा की जाने वाली जांच में और इसके कामकाज में अपने सभी आवश्यक वित्तीय, भौतिक, विधिक, राजनयिक तथा आसूचना संसाधनों सहित संपूर्ण रूप से सहयोग करेंगी, चाहे ऐसी जांच या इसका कुछ भाग देश के भीतर किया जाए, या विदेश में।" 2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एसआईटी द्वारा जब भी कभी किसी जानकारी/दस्तावेज की मांग की जाने पर उन्हें वह सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराएं। भवदीय ( ए. जी. रे ) |