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कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - एवं पूंजी पर्याप्तता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आरबीआइ/2008-09/286
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. सं. 64/03.05.072/2008-09

17 नवंबर 2008

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण,
आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड -
एवं पूंजी पर्याप्तता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका.आरआरबी. सं. बीसी. 18/03.05.072/2008-09 देखें।

2. इस संबंध में हम यह सूचित करते हैं कि उक्त योजना के अंतर्गत इस बीच भारत सरकार ने जुलाई 2009, जुलाई 2010 और जुलाई 2011 तक देय क्रमश: दूसरी , तीसरी और चौथी किस्त पर 364 दिवसीय भारत सरकार के खजाना बिलों पर लागू परिपक्वता आय की दर से ब्याज अदा करने का निर्णय किया है। इन किस्तों पर ब्याज पहली किस्त (अर्थात् नवंबर 2008) की प्रतिपूर्ति की तारीख से प्रत्येक किस्त की वास्तविक रूप से प्रतिपूर्ति करने की तारीख तक अदा की जाएगी।

3. उक्त बातों के मद्देनजर, उक्त परिपत्र के पैरा 2.2 से 2.7, 3.2(ए) और 3.4 से 3.8 तक निहित अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय किया गया है कि बैंक ऋण माफी योजना और ऋण राहत योजना के अंतर्गत कवर किए गए खातों के संबंध में केवल भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के वर्तमान मूल्य में हुई हानि के लिए प्रावधान न करें। परिपत्र की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय

(जी.श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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