बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) - आरक्षित निधि में से विनियोजन - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) - आरक्षित निधि में से विनियोजन
आरबीआइ / 2007 -08 / 222
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी. 45 / 03.05.98 / 2007-08
8 जनवरी 2008
अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्रिय महोदय,
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) - आरक्षित निधि में से विनियोजन
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के साथ पठित धारा 17 (2) के अनुसार जब कोई बैंक आरक्षित निधि में से कोई राशि या राशियों का विनियोजन करता है तो वह ऐसा विनियोजन करने की तारीख से 21 दिनों के अंदर विनियोजन करने से संबंधित परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देते हुए इस तथ्य की सूचना रिज़र्व बैंक को देगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षित निधि से इस तरह की निकासी (ड्रा डाउन) विवेकपूर्ण ढंग से की जाती है और उससे विनियामक निर्धारणों का कोई उल्लंघन नहीं होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सांविधिक रिज़र्व या किसी अन्य रिज़र्व में से कोई विनियोजन करने से पहले रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें ।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि :-
- किसी अवधि में, प्रावधानों और बट्टे सहित पता चले सभी खर्चों को भले ही वे अधिदेशी हों या विवेकपूर्ण हों, उस अवधि के लाभ-हानि लेखा में "अबोव दी लाइन" (अर्थात् लाभ निकालने से पहले) मद के रूप में दर्शाया जाना चाहिए ।
- जहां आरक्षित निधि में से निकासी रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से की गई हो, वहां उसे "बिलो दी लाइन" (अर्थात् वर्ष के लिए लाभ /हानि निकालने के बाद) मद के रूप में दर्शाया जाए ; और
- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तुलन पत्र के "नोट्स ऑन आकाउंट्स" में आरक्षित निधि में से की गई ऐसी निकासी को समुचित रूप से दर्शाया जाता है ।
कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।
भवदीय
( जी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक
उक्त दिनांक का परांकन ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. 6991 / 03.05.08 / 2007 - 08
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :
- सभी प्रायोजक बैंक
- ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुख
- मुख्य महाप्रबंधक, आइडीडी, नाबार्ड, केंद्रीय कार्यालय, प्लॉट सं. 24, "जी" , पोस्ट बॉक्स सं. 8121, बांद्रा -कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ।
( एन.के.भाटिया )
उप महाप्रबंधक