क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रुपयों में अनिवासी सामान्य खाता (एनआरओ) /अनिवासी बाह्य खाता (एनआरई) खोलने / रखने का प्राधिकार तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियाँ स्वीकार करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रुपयों में अनिवासी सामान्य खाता (एनआरओ) /अनिवासी बाह्य खाता (एनआरई) खोलने / रखने का प्राधिकार तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियाँ स्वीकार करना
भारिबैं / 2007-08 /157
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 29 / 03.05.33(सी)-2007-08
9 अक्तूबर 2007
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रुपयों में अनिवासी सामान्य खाता (एनआरओ) /अनिवासी बाह्य खाता (एनआरई) खोलने / रखने का प्राधिकार तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियाँ स्वीकार करना
कृपया दिनांक 28 जून 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी 106 / 03.05.33(सी)/2006-07 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रुपयों में ग्राहकों के एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / रखने तथा एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने हेतु पात्रता संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो वर्तमान में सक्षम हैं, एनआरओ / एनआरई / एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने हेतु अनुमति देने के मामले की जांच की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निवल संपत्ति ऋणात्मक है लेकिन वे पिछले तीन वर्ष से निवल लाभ अर्जित कर रहे हैं, उनकी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर पर्यवेक्षी सुगमता की दृष्टि से जांच की जाए तथा रुपयों में एनआरओ / एनआरई खाते खोलने / रखने तथा एफसीएनआर जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति देने हेतु उनकी केंद्रीय कार्यालय को सिफारिश की जाए।
भवदीय
( सी.एस.मूर्ति )
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक