बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं / 2006-07 / 438
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 102 / 03.05.90-ए/2006-07
15 जून 2006
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय,
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 -शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. बीएल.बीसी. /11/03.05.90-ए/2006-07 देखें ।
2.. अब तक शामिल न किए गए जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 1.2 के अंतर्गत क्रम सं. (iii) से (v) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संबंधित अधिकार प्राप्त समिति के विवेक पर छोड़ दिया जाए। तथापि, संदर्भित मास्टर परिपत्र में निहित अन्य अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं है।
3. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें।
भवदीय
(सी.एस.मूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक