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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारिबै/2006-07/443
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.105/03.05.90-ए/2006-07

22 जून 2007

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कृपया ं उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 जुलाई 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीएल.बीसी. 11/03.05.90-ए/2006-07 देखें।

2. आगे और उदारीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केवल बैंक ऑफिस कार्य जैसे डाटा प्रोसेसिंग, दस्तावेजों का सत्यापन और उनकी प्रोसेसिंग, चेकबुक, मांग ड्राफट आदि जारी करना तथा उनके बैंकिंग कारोबार से संबंधित अन्य कार्य करने के लिए सेवा शाखाएं/केद्रीय प्रोसेसिंग केद्र (सीपीसी)/ बैंक कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इन कार्यालयों का ग्राहकों के साथ कोई इंटरफेस नहीं होगा तथा इन्हें सामान्य बैंकिंग शाखाओं में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं होगी। इन कार्यालयों को एक शाखा के समान माना जाएगा तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(सी. एस. मूर्ति)
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

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