सीआरआर/एसएलआर बनाए रखने के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की गणना
यह देखा गया है कि घनप्रेषण सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रतिनिधि बैंकें (मुख्यत: प्रायोजक बैंकों) के साथ की गई व्यवस्था के संबंध में देयताओं की गणना करने के बारे में एक समान पध्दति नहीं अपना रहे हैं । इस व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा अपने प्रतिनिधि बैंक को निधि का अंतरण किया जाता है तथा प्रतिनिधि बैंक का यह दायित्व होता है कि वह लिखत को सकारे । तथापि, निधियों का ऐसा अंतरण तथा प्रतिनिधि बैंक द्वारा लिखत को सकारने का दायित्व प्राप्तकर्ता बैंक को अपने ग्राहकों को ड्राफ्ट और ब्याज/लाभांश वारट जारी करने के प्राथमिक दायित्व से किसी भी तरह मुक्त नहीं करता है । अत: यह सूचित किया जाता है कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देयताओं की निम्नानुसार गणना करें ।
जब कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घनप्रेषण योजना के अंतर्गत अपने ग्राहक से निधि स्वीकार करता है तब वह उसकी बहियों में देयता (अन्यों को देयता) बन जाती है । निधि प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की देयता तभी समाप्त होगी जब प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जारी किया गया ड्राफ्ट प्रतिनिधि बैंक द्वारा सकारा जाता है । अत: घनप्रेषण सुविद्या योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रतिनिधि बैंक पर जारी ड्राफ्ट की शेष राशि जो अप्रदत्त रही हो, को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बहियों में बाहरी देयता के रुप में दर्शाया जाना चाहिए तथा उसे सीआरआर/एसएलआर के प्रयोजन के लिए एनडीटीएल की गणना हेतु हिसाब में लिया जाना चाहिए।
प्रतिनिधि बैंक द्वारा प्राप्त राशि को उनके द्वारा "बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं" के रुप में दर्शाया जाएगा न कि "अन्यों के प्रति देयताओं" के रुप में और प्रतिनिधि बैंक उस देयता को अपनी आंतर बैंक परिसंपत्तियों में समायोजित कर सकेगा । उसी तरह बैंकों द्वारा ड्राफ्ट / ब्याज डुप्लीकेट बारंट जारी करके रखी गई निधियों को उनकी बहियों में बैंकिंग प्रणाली में रखी परिसंपत्तियां माना जाएगा तथा उन्हें उनकी आंतर बैंक देयताओं में से समायोजित किया जा सकेगा ।
2. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।
भवदीय
(ए.के.पांडेय) महाप्रबंधक
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