क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मीयादी जमा, दैनिक जमा अथवा आवर्ती जमा को मीयादी जमाराशियों में पुनर्निवेशित करने हेतु परिवर्तित करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मीयादी जमा, दैनिक जमा अथवा आवर्ती जमा को मीयादी जमाराशियों में पुनर्निवेशित करने हेतु परिवर्तित करना
आरबीआइ/2012-13/334 14 दिसम्बर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मीयादी जमा, जमाराशियों पर ब्याज दरों के संबंध में वर्तमान अनुदेशों के अनुसार जमाकर्ताओं से अनुरोध प्राप्त हो जाने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसी मीयादी जमा, दैनिक जमा के रूप में रखी जमाराशि अथवा आवर्ती जमा को बंद करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि जमाकर्ता उक्त जमा में रखी हुई राशि को तत्काल उसी बैंक में दूसरी मीयादी जमा में पुनर्निवेशित कर सकें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऐसी मीयादी जमाराशियों के संबंध में दंड के रूप में ब्याज को घटाए बिना ब्याज अदा करें बशर्ते कि पुनर्निवेश के बाद उक्त जमा बैंक के पास मूल संविदा की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए रखी रहती है। 2. वर्तमान के विनियामक मानदंडों की समीक्षा करने के बाद तथा बेहतर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को जमाराशियों के परिवर्तन के संबंध में तत्काल प्रभाव से अपनी स्वयं की नीतियां बनाने की अनुमति दी जाए। भवदीया (बीना अब्दुलरहिमन) अनुलग्नक : यथोक्त |