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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आरबीआई /2008-2009/213
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.44/03.05.28(बी)/2008-09

10 अकतूबर 2008

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 07 अकतूबर 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीसी.40/ 03.05.28(बी)/2008-09(आरबीआई/2008-09/205) देखें जिस के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होनेवाले पखवाडे से 50 आधार अंक धटाकर निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत किया जाए ।

2. विश्व में और देश में घटी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उभरती चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त दिनांक की प्रेस प्रकाशनी 2008-2009/467 में की गई घोषणा के अनुसार निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अक्तूबर 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 50 आधार अंक ( 9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत) के स्थान पर 9.00 प्रतिशत में से 150 आधार अंक घटाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 7.50 प्रतिशत कर दिया जाए।

3. इससे संबंधित 10 अकतूबर 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.आरआरबी.केंका.सं. 4161/ 03.05.28(बी)/2008-09 की प्रतिलिपि संलग्न है।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।

(जी.श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 4161/03.05.28(बी)/2008-09

10 अकतूबर 2008

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 07 अकतूबर 2008 की अपनी अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.3968/03.05.28(बी)/2008-09 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि 11 अकतूबर 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा बनाए रखट जाने वालट औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 150 आधार अंक घटाया जाएगा और वह उसकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 7.50 प्रतिशत होगा।

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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