भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ/2008-09/345 5 ज़नवरी 2009 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर 03 नवंबर 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 59 / 03.05.28(बी)/2008-2009 (आरबीआइ / 2008-09/264) देखें। 2. मौाझदा वैश्विक तथा देशी समष्टि आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने पर तथा 2 ानवरी 2009 की भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी 2008-09/1023 में निर्धारित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 17 ानवरी 2009 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंकों से घटाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.50 प्रतिशत से 5.00 प्रतिशत कर दिया ज़ाए । 2. इससे संबंधित 5 ज़नवरी 2009 की अधिसच्ाना ग्राआऋवि..केका.आरआरबी.सं.6607/03.05.28 (बी /2008-2009 की प्रतिलिपि संलग्न है। 3. कृपया प्राप्ति सूच्ाना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (बी.पी.विायेद्र) ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.6607/03.05.28 (बी)/2008-09 5 ज़नवरी 2009
अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 नवम्बर 2008 की अपनी अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं. 4882/03.05.28(बी)/2008-2009 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह अधिसूर्ातिं करता है कि प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा रखा ज़ाने वाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 17 ानवरी 2009 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से 50 आधार अंक घटकर उसकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 5.00 प्रतिशत होगा। (वी.एस.दास) |