आरबीआई/2008-09/303 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं.71/03.05.33/2008-09 2 दिसम्बर 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रिय मोदय, आवास ऋण - दिल्ली उच्चन्यायालय का आदेश - भारत सरकार और अन्य के विरुध्द कल्याण संस्था वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की रिट याचिका -दिशानिर्देशों को लागू करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22 नवम्बर 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी 36/03.05.33 /2006-07 देखें । 2. इस संबंध में प्रश्न उठाए जाने पर, मामला माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा गठित निगरानी समिति को संदर्भित किया गया था जिसमें उनकी राय मांगी गई थी कि क्या उक्त परिपत्र में निहित उनके दिशानिर्देश शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने और खेती की जमीन पर फार्म हाउस बनाने सहित सभी प्रकार के मकानों पर लागू होंगे । 3. निगरानी समिती ने अब यह स्पष्ट किया है कि चूंकि खेती की जमीन ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर होती है और ये प्राधिकारी किसानों द्वारा खेती की जमीन पर बनाए गए फार्महाउसों के लिए न तो प्लान मंजूर करते हैं और न हो काम पूरा होने का प्रमाणपत्र जारी करते हैं इसलिए ऐसी स्थितियों में उनके निदेश लागू नहीं होंगे। ऐसे सभी मामलों में स्थानीय नियम लागू होंगे। अत: बैंक तदनुसार कार्रवाई कर। 4. इस परिपत्र की विषय वस्तु आपके बैंक के बोर्ड के समक्ष रखी जाए । 5. कृपया प्राप्तिसूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (सी.के.शाह) उप महाप्रबंधक
उक्त दिनांक का परांकन ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.5418/03.05.33/2008-09 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :- 1. सभी प्रायोजक बैंक 2. ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुख 3.मुख्य महाप्रबंधक, आइडीडी,नाबार्ड, केद्रीय कार्यालय,प्लॉट नं.24 ’जी’, पोस्ट बॉक्स सं 8121, बांद्रा-कुर्ला-कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुबई । (सी.के.शाह) उप महाप्रबंधक |