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आवास क्षेत्र- नवोन्मेषी आवास ऋण उत्पाद – आवास ऋणों का अप फ्रंट संवितरण

भारिबैं/2013-14/247
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 29 /03.05.33/2013-14

11 सितंबर 2013

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

आवास क्षेत्र- नवोन्मेषी आवास ऋण उत्पाद – आवास ऋणों
का अप फ्रंट संवितरण

यह देखा गया है कि कुछ बैंकों ने डेवलपरों / बिल्डरों के साथ संबद्ध होकर कतिपय नवोन्मेषी आवास ऋण योजनाएं लागू की हैं अर्थात् मंजूर व्यक्तिगत आवास ऋणों का बिल्डरों को अपफ्रंट संवितरण जो ऐसे संवितरणों को आवास परियोजना के विनिर्माण के विभिन्न चरणों के साथ संबद्ध किए बिना ही होता है, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए आवास ऋण पर ब्याज/ ईएमआई जिसका विनिर्माण अवधि / निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिल्डरों द्वारा शोधन किया जाता है, आदि। इसमें बैंक, बिल्डर एवं आवास यूनिट के खरीदार के बीच त्रिपक्षीय करार हस्ताक्षरित करना भी शामिल हो सकता है। ये ऋण उत्पाद प्रचलित रूप से 80:20, 75:25 योजनाओं जैसे विभिन्न नामों से सर्वविदित हैं।

2. संभवत: ऐसे ऋण उत्पादों से बैंकों तथा उनके आवास ऋण के उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा हो सकती है अर्थात् व्यक्तिगत उधारकर्ता तथा डेवलपर / बिल्डरों के बीच विवाद निर्मित होने के मामले में सहमत अवधि के दौरान उधारकर्ता की ओर से डेवलपर / बिल्डर द्वारा ब्याज / ईएमआइ के भुगतान में चूक / विलंब, परियोजना को समय पर पूरा न करना आदि। साथ ही, उधारकर्ता की ओर से डेवलपर / बिल्डर द्वारा बैंक को किसी विलंबित भुगतान के कारण ऋण सूचना कंपनियों (सीआइसी) द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं की न्यूनतर क्रेडिट रेटिंग /स्कोरिंग की जा सकेगी क्योंकि ऋणकर्ताओं के शोधन के बारे में जानकारी ऋण सूचना कंपनियों (सीआइसी) को नियमित आधार पर दी जाती है। ऐसे मामलों में जहां बैंक ऋण उनके व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की ओर से बिल्डरों / डेवलपरों को एकमुश्त में विनिर्माण के चरणों से किसी प्रकार की संबद्धता के बिना अपफ्रंट रूप में भी संवितरित किए जाते हैं वहां बैंकों द्वारा निधियों के डाइवर्शन (विपथन) का अननुपातिक भारी जोखिम उठाया जाता हैं।

3. मंजूर आवास ऋणों के ऐसे एकमुश्त संवितरण में जुड़े उच्चतर जोखिमों और ग्राहक अनुकूलता के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि व्यक्तियों को मंजूर आवास ऋणों के संवितरण को आवास परियोजना / मकानों के विनिर्माण के चरणों के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध किया जाना चाहिए और अपूर्ण / विनिर्माणाधीन / ग्रीन फील्ड आवास परियोजनाओं के मामलों में अपफ्रंट संवितरण नहीं किया जाना चाहिए।

4. इस बात पर बल दिया जाता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसी भी प्रकार के उत्पाद को लागू करते समय ग्राहक अनुकूलता और मुद्दों की उपयुक्तता को ध्यान में लें और यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे उत्पादों के अंतर्गत विद्यमान जोखिमों और देयताओं से उधारकर्ताओं / ग्राहकों को संपूर्णत: सचेत किया जाता है।

भवदीय

( ए. उदगाता )
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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