यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
आरबीआई/2014-15/315 25 नवंबर 2014 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदया /महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 सितंबर 2014 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल सं.3509/07.51.19/2014-15 देखें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267 (1999) / 1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ पर दिनांक 23 सितंबर 2014 का 18वां अद्यतन टिप्पण (अपडेट) जारी किया गया है। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने हमें दिनांक 28 अक्तूबर 2014 का 19 वां अद्यतन टिप्पण भेजा है जो प्रतिबंध सूची से एक संस्था का नाम हटाए जाने से संबंधित है (प्रतिलिपि संलग्न)। 28 अक्तूबर 2014 के 19 वें अद्यतन टिप्पण से संबंधित प्रेस प्रकाशनी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है : http://www.un.org/press/en/2014/sc11618.doc.htm अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को अद्यतित करें और कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 5 नवंबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी.सं.39/03.05.33 (ई) के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 5. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 5 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 6. सूची में किए गए परिवर्तनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति का लिंक समिति की वेबसाइट के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध कराया गया है : 7. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचनादें। भवदीय (वी. विलियम राजू) |