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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना / हटाना -
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आरबीआई/2008-09/327
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी. 77/03.05.100/2008-09

17 दिसंबर 2008

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना / हटाना -
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हम सूचित करते हैं कि दिनांक 15 नवंबर 2008 के भारत के राजपत्र (भाग III धारा 4) में प्रकाशित दिनांक 22 सितंबर 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 3231/03.05.100/2008-09 द्वारा 25 समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नामों का भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

2. इसी के साथ, हम सूचित करते हैं कि 15 नवंबर 2008 के भारत के राजपत्र (भाग III धारा 4) में प्रकाशित दिनांक 22 सितंबर 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 3230/03.05.100/2008-09 द्वारा पहले के 76 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नामों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में से हटा दिया गया है।

3. उक्त दोनों अधिसूचनाओं, 22 सितंबर 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. सं. 3231/03.05.100/2008-09 तथा ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.सं. 3230/03.05.100/2008-09 की प्रतियां संलग्न हैं।

4. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(जी.श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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