भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना /में से नाम हटाना-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम शामिल करना /में से नाम हटाना-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआई /2008-09/456 |
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. सं.99/ 03.05.100/2008-09 |
24 अप्रैल 2009
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सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
प्रिय महोदय, |
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची |
हम सूचित करते हैं कि दिनांक 18 मार्च 2009 के भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III धारा 4)में प्रकाशित दिनांक 27 जनवरी 2009 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 7430/03.05.100/2008-09 द्वारा 8 समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नामों का भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। 4. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। |
भवदीय |
(बी.पी. विजयेद्र) |
अनलग्नक:यथोक्त |
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ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 7430 /03.05.100/2008-09 |
27 जनवरी 2009
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अधिसूचना |
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी सूची में निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने का निदेश देता है : |
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( वी.एस.दास ) |
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ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.7431/03.05.100/2008-09 |
27 जनवरी 2009
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अधिसूचना |
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटाने का निदेश देता है : |
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(वी. एस. दास) |