जमाराशियों पर ब्याज दरें - आरबीआई - Reserve Bank of India
जमाराशियों पर ब्याज दरें
भारिबैं / 2010-11/509 3 मई 2011 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय जमाराशियों पर ब्याज दरें कृपया सभी अनुसूचित ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को जारी 28 फरवरी 2003 का निदेश बैंपविवि.सं. निदे.बीसी.75/13.03.00/2002-03 देखें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू और साधारण अनिवासी जमाराशियों पर तथा अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के अंतर्गत बचत जमाराशियों पर ब्याज दर 3.5 प्रतिशत को तत्काल प्रभाव से 0.5 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 4.00 प्रतिशत वार्षिक कर दिया जाए। 3. इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। 4. 3 मई 2011 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.निदे.सं. 67/ 03.05.33/2010-11 इसके साथ संलग्न है। 5. कृपया इस परिपत्र की पावती संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें । भवदीय ( सी.डी. श्रीनिवासन ) ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.निदेश.सं. 67/03.05.33/2010-11 3 मई 2011 जमाराशियों पर ब्याज दर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35कद्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और जमाराशियों पर ब्याज दरों के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित 28 फरवरी 2003 के निदेश बैंपविवि.सं.निदे.बीसी. 75/13.03.00/2002-03 के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समयोचित है, एतदद्वारा यह निदेश देता है कि घरेलू एवं साधारण अनिवासी (बाह्य) जमाराशियों परऔर अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के अंतर्गत के बचत जमाराशियों पर ब्याज दर तत्काल प्रभाव से 4.00 प्रतिशत होगी। ( वी.के.शर्मा ) |