तलिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
तलिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची
आरबीआइ /2010-11/413 03 मार्च 201 1 अध्यक्ष महोदय, तलिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 दिसंबर 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि . केंका . आरआरबी . एएमएल . सं .7096/03.05.28( ए )/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष के 19 जनवरी 2011 (प्रतिलिपि संलग्न) के टिप्पण की प्रतिलिपि प्राप्त हुई हैं, जिनमें अल-कायदा और तलिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है। 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/ संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चहिए तकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उस का किसी खाते से संबंध नहीं है। 3 .क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 5 नवंबर 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 39 /03.05.33( ई)/ 2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 केयूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। 4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय अस्तियों या अर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 5 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चहिए । 5. उपर्युकत समेकित सूची का पूरा ब्योरा संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट - http/www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml पर उपलब्ध हैं। 6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (आर. के. मूलचंदानी) अनु. : यथोक्त
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