तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/257 16 दिसंबर 2009 अध्यक्ष महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 16 नवंबर 2009 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.सं.5446/03.05.28-ए/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष के 3 सितंबर 2009, 23 सितंबर 2009 और 22 अक्तूबर 2009 के टिप्पणियों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें अल-कायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है: (ii) अनुबंध-II के अनुसार एक प्रविष्टि हटाकर तथा समेकित सूची की दो प्रविष्टियों में शब्द काटकर और रेखांकित कर विनिर्दिष्ट किया गया संशोधन तथा समेकित सूची के नामों की अद्यतन समीक्षा (iii) अनुबंध-III के अनुसार समेकित सूची की चार प्रविष्टियों को हटाकर विनिर्दिष्ट किया गया संशोधन तथा समेकित सूची के नामों की अद्यतन समीक्षा 3.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 5 नवंबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.39/03.05.33(इ)/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 5. उपर्युकत समेकित सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट - http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml पर उपलब्ध हैं। 6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस पत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। |
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