भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
आरबीआइ/2007-08/385
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 84 /03.05.28(बी)/2007-08.
26 जून 2008
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.लल आरआरबी. सं.बीसी.64/03.05.28(बी)/ 2007-08 देखें। वर्तमान वैश्विक तथा देशी समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय घटनाओं की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को निम्ननुसार विनिर्दिष्ट पखवाड़ों से दो चरणों में 50 आधार अंक बढ़ाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 8.75 प्रतिशत किया जाए।
प्रभावी होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित |
निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर |
5 जुलाई 2008 |
8.50 |
19 जुलाई 2008 |
8.75 |
इससे संबंधित 26 जून 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.13710/03.05.28(बी) /2007-08 की प्रतिलिपि संलग्न है।
कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।
भवदीय
(ए.के. पांडेय)
महाप्रबंधक
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.13710/03.05.28(बी)/2007-08.
26 जून 2008
अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 30 अप्रैल 2008 की अपनी अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी.11559 /03.05.28(बी)/2007-08 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अपनी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के संबंध में रखा जाने वाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) निम्नलिखित विनिर्दिष्ट तारीखों से उनके सामने दर्शाए गए प्रतिशत अंक पर रहेगा।
प्रभावी होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होनेवाला पखवाड़ा) |
निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत में) |
5 जुलाई 2008 |
8.50 |
19 जुलाई 2008 |
8.75 |
(वी.एस. दास)
कार्यपालक निदेशक