भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
आरबीआइ/2007-08/385
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी. 84 /03.05.28(बी)/2007-08.
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26 जून 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना
इससे संबंधित 26 जून 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.13710/03.05.28(बी) /2007-08 की प्रतिलिपि संलग्न है।
कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.13710/03.05.28(बी)/2007-08. 26 जून 2008 अधिसूचना
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 30 अप्रैल 2008 की अपनी अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.बीसी.11559 /03.05.28(बी)/2007-08 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अपनी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के संबंध में रखा जाने वाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) निम्नलिखित विनिर्दिष्ट तारीखों से उनके सामने दर्शाए गए प्रतिशत अंक पर रहेगा।
(वी.एस. दास) |
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