बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 24- सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 24- सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना
आरबीआई/2012-13/159 01 अगस्त 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 24- सांविधिक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 दिसंबर 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. बीसी.सं.43/03. 05.28(बी)/2010-11 देखें । 2. दिनांक 31 जुलाई 2012 को जारी मौद्रिक नीति 2012-13 की प्रथम तिमाही की समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 11 अगस्त 2012 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) घटाकर उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 23 प्रतिशत कर दिया जाए । 3. इससे संबंधित 01 अगस्त 2012 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.सं.21/ 03.05.28 (बी) 2012-13 की प्रतिलपि संलग्न है । 4. कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय (सी.डी.श्रीनिवासन) अनुलग्नक : यथोक्त ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी 21/03.05.28(बी)/2012-13 01 अगस्त 2012 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 27 दिसम्बर 2010 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.42/03.05.28(बी)2010-11 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि 11 अगस्त 2012 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 29 अक्तूबर 2009 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. सं.35 /03.05.28(बी) 2010-11 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 23 प्रतिशत से कम नहीं होगा । (वी.के.शर्मा) |