RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79144197

विकलांग व्यक्तियों की बैंक की शाखाओं/एटीएम तक पहुंच सुगम बनाने की आवश्यकता

आरबीआई/2013-14/608
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 103/03.05.33/2013-14

27 मई 2014

अध्यक्ष
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय/महोदया

विकलांग व्यक्तियों की बैंक की शाखाओं/एटीएम
तक पहुंच सुगम बनाने की आवश्यकता

कृपया उपर्युक्त विषय पर 21 अप्रैल 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 97/03.05.90-ए/2008-09 देखें, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि वे सभी विद्यमान और भविष्य में खुलने वाले एटीएम में चल सीढ़ी (रैम्प) उपलब्ध कराएं तथा नए स्थापित एटीएम में से कम से कम एक तिहाई को ब्रेल की-पैड सहित बोलने वाले एटीएम बनाएं।

2. विकलांग व्यक्तियों को रोजमर्रा के बैंकिंग लेनदेन करने के लिए बैंक की शाखाओं और एटीएम तक पहुंचने में आसानी के संबंध में हमें जनता, भारत सरकार और अन्य के माध्यम से अनेक सुझाव मिलते रहे हैं। हमने ऐसे सुझावों की जांच की है। जैसाकि उक्त परिपत्र में सूचित किया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी विद्यमान एटीएम/भविष्य में खुलने वाले एटीएम में रैम्प उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि व्हीलचेयर का प्रयोग करने वाले/विकलांग व्यक्ति उन तक आसानी से पहुंच सकें। ये व्यवस्थाएं करते समय यह सावधानी भी बरती जानी चाहिए कि एटीएम की ऊंचाई के कारण व्हीलचेयर का प्रयोग करने वालों को उसके प्रयोग में कठिनाई न हो। तथापि, ऐसे मामलों में, जहां जमीन में स्थायी रूप से स्थापित या अन्य प्रकार के रैम्प की सुविधा उपलब्ध कराना अव्यावहारिक हो, वहां इस अपेक्षा को छोड़ा जा सकता है, तथापि संबंधित शाखाओं या एटीएम में इसके कारणों को अभिलिखित एवं प्रदर्शित किया जाए।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक शाखाओं के प्रवेश द्वार पर रैम्प उपलब्ध कराने सहित, जहां संभव हो, उचित कदम भी उठाने चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति/व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के बैंक की शाखाओं में प्रवेश कर सकें तथा बैंकिंग कारोबार कर सकें।क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आवधिक रूप से अपने बोर्ड की संबंधित ग्राहक सेवा समिति को इस संबंध में की गई प्रगति की रिपोर्ट करें तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. साथ ही, हमारे ध्यान में यह आया है कि हमारे उपर्युक्त परिपत्र में सूचित किए गए अनुसार कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने नए स्थापित एटीएम में से कम से कम एक तिहाई को ब्रेल कीपैड युक्त बोलने वाले एटीएम नहीं बनाया है। अतएव, यह दोहराया जाता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 01 जुलाई 2014 से लगाए जाने वाले सभी नए एटीएम को ब्रेल कीपैड युक्त बोलने वाले एटीएम बनाना होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी विद्यमान एटीएम को ब्रेल कीपैड युक्त बोलने वाले एटीएम में बदलने के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए तथा बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति द्वारा उसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

5. उक्त के अतिरिक्त, कम दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयोग के लिए सभी बैंक शाखाओं में आवर्धक लेंस (मैग्निफाइंग ग्लासेस) भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि जहां भी जरूरत हो, वे आसानी से अपना बैंकिंग लेनदेन कर सकें। शाखाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए मैग्निफाइंग ग्लासेस और अन्य उपलब्ध सुविधाओं के बारे में एक नोटिस मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

भवदीय,

( ए. उदगाता )
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?