नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना
आरबीआई/2013-14/610 27 मई 2014 अध्यक्ष महोदय/महोदया नाबालिगों के नाम पर बैंक खाते खोलना कृपया 12 मई 2014 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.100/03.05.33/2013-14 का पैरा 4.10 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अभिभावक के रूप में माता के साथ नाबालिग खाते (केवल सावधि, बचत और आवर्ती जमा खाते) खोलने की अनुमति दें, बशर्ते ऐसे खातों के परिचालन में सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि अभिभावक के साथ खोले गए नाबालिग खातों में अधि-आहरण की अनुमति नहीं हो तथा ये खाते हमेशा जमा शेष दर्शाते हों। 2. वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने तथा बैंकों के बीच नाबालिगों के खाते खोलने और उनके परिचालन में समानता लाने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं, जैसे एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग (जब भी अनुमत हो), आदि देने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि नाबालिग खातों में अधि-आहरण की अनुमति न दी जाए तथा इनमें हमेशा जमा शेष बना रहे। भवदीय (ए. उदगाता) |