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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आरबीआई /2008-2009/234
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.46/03.05.28(बी)/2008-09

15 अकतूबर 2008

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 07 अकतूबर 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. सं. बीसी.44/03.05.28(बी)/2008-09(आरबीआइ/2008-09/213) देखें जिसके माध्यम से यह सूचित किया गया है कि औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होनेवाले पखवाडे से 150 आधार अंक घटाकर निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत किया जाए ।

2. उभरती चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त दिनांक की प्रेस प्रकाशनी 2008-2009/467 में की गई घोषणा के अनुसार निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को सूचना देनेवाले चालू पखवाड़े से जो 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ हुआ है, 100 आधार अंक घटाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 7.50 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत कर दिया जाए ।

3. इससे संबंधित 10 अकतूबर 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.आरआरबी.केंका.सं. 4381/ 03.05.28(बी)/2008-09 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।

भवदीय

(जी.श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं. 4381 /03.05.28(बी)/2008-09

15 अकतूबर 2008

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 10 अकतूबर 2008 की अपनी अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.4161/03.05.28(बी)/2008-09 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि 11 अकतूबर 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 250 आधार अंक घटाया जाएगा और वह उसकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 6.50 प्रतिशत होगा ।

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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