छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करना
भारिबैं/2006-2007/390
ग्राआऋवि.केंका.क्षेग्राबै.बीसी.सं. 89 /03.05.28-बी /2006-07
10 मई 2007
अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय
छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करना
माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष बैंक द्वारा रुपए की अंश राशि वाला मांग ड्राफ्ट (Demand draft ) स्वीकार न करने का मामला दर्ज हुआ है । गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए साथ में निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार न करने संबंधी मामलों पर वर्तमान अनुदेशों के संदर्भ में कार्रवाई की जाए तथा आवश्यक हो तो,सभी बैंकों को नई अधिसूचना जारी की जाए ।
2. इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि आपकी किसी भी शाखा / स्टाफ द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट तथा सिक्के स्वीकार करने से इन्कार न किया जाए । आप सभी शाखाओं को यह कड़े आदेश जारी करें कि वे संबंधित स्टाफ ,काउंटरों पर जमा किये जानेवाले छोटे मूल्यवर्ग के नोट / सिक्कों को स्वीकार करने से इन्कार न करें । सभी स्टाफ सदस्यों को इस सबंध में जारी अनुदेशों से पूर्ण रुप से अवगत कराया जाए तथा उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाएं । इस संबध में यदि किसी स्टाफ सदस्यें द्वारा इन्कार करने /अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।
3. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय,
(सी.एस.मूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक