चेकों की राशि का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन - आरबीआई - Reserve Bank of India
चेकों की राशि का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन
भारिबैं/2006-07/317 11 अप्रैल 2007 सभी चेकों की राशि का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन हम सूचित करते हैं कि हाल में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष एक मामला आया जिसमें एक बैंक ने सरकारी खाते में जमा करने के लिए आंशिक रुपये में आहरित ड्राफ्ट को वसूली हेतु प्रस्तुत करने पर लेने से इन्कार कर दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक को यह निदेश दिया है कि विद्यमान अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुरूप समुचित कदम उठाये जाएँ तथा यदि आवश्यक हो तो उन सभी बैंकों को, जिन्होंने ऐसे चेक आदि नहीं लेने के लिए आंतरिक परिपत्र जारी किए हैं, नयी अधिसूचना/सूचना जारी की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आंशिक रुपये में आहरित चेकों / ड्राप्टों को लेने से इन्कार करनेवालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है। अत:, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा आंशिक रुपये में निर्गत चेक /ड्राफ्ट उनके द्वारा अस्वीकृत या अनादृत नहीं किए जाते हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस संबंध में अपनी कार्यपद्धति की भी समीक्षा करें तथा आंतरिक परिपत्र आदि जारी कर आवश्यक कदम उठाते हुए संबंधित स्टाफ को इन अनुदेशों से भली-भाँति परिचित कराएँ ताकि आम जनता को कष्ट न हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि उन स्टाफ-सदस्यों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है जिन्होंने आंशिक रुपये वाले चेकों /ड्राफ्टों को लेने से इन्कार किया है। 2. कृपया नोट करें कि उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। 3. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें । भवदीय (सी.एस.मूर्ति) |