बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरबीआइ/2008-09/263 03 नवंबर 2008 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - कृपया उपर्युक्त विषय पर 14 फरवरी 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.बीसी.सं. 47/03.05.28(बी)/2007-2008 (आरबीआइ / 2007-08/237) देखें। 2. मौजूदा तथा परिवर्तनशील समष्टि आर्थिक स्थिति तथा वैश्विक और देशी वित्तीय बाज़ारों में चलनिधि की स्थिति की समीक्षा करने पर, तथा 1 नवंबर 2008 की भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी 2008-09/603 में निर्धारित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 8 नवंबर 2008 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया जाए । 3. इससे संबंधित 03 नवंबर 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केका.आरआरबी..सं. 4881/03.05.28(बी)/2008-09 की प्रतिलिपि संलग्न है। 4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें । भवदीय (बी.पी.विजयेन्द्र) ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.सं.4881/03.05.28(बी)/2008-09 03 नवंबर 2008
अधिसूचना
समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 14 फरवरी 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि. (वी.एस.दास) |