अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक
महोदय / महोदया,
भारत में अध्ययन करनेवाले विदेशी छात्र – बैंक खाते खोलने के लिए केवाइसी क्रियाविधि
हमें यह प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि भारत में आनेवाले विदेशी छात्रों को बैंक खाते खोलने में अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंडों का पालन करने में स्थानीय पते का कोई प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
2. उक्त मुद्दे की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल पते का प्रमाण उपलब्ध कराने में असमर्थ विदेशी छात्रों को बैंक खाता खोलने के लिए बैंक से संपर्क करते समय उनके खाते खोलने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि निहित की जाए।
एनआरई / एनआरओ खाते खोलने / रखने के लिए प्राधिकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य / केंद्रीय सहकारी बैंक विदेशी छात्र का अनिवासी सामान्य (एनआरओ) बैंक खाता उनके ऐसे पासपोर्ट (उचित वीज़ा एवं इमिग्रेशन परांकन युक्त) के आधार पर खोल सकते हैं जिसमें उनके स्वदेश में उनकी पहचान एवं पते का प्रमाण तथा एक फोटो और शैक्षिक संस्था द्वारा प्रवेश देने संबंधी पत्र सम्मिलित रहता है।
खाता खोले जाने के 30 दिनों की अवधि के भीतर उक्त विदेशी छात्र द्वारा जिस शाखा में खाता खोला गया हो उसे किराया करार के रूप में अथवा शैक्षिक संस्था द्वारा उपलब्ध की गई निवास सुविधा के प्रमाण स्वरूप शैक्षिक संस्था से एक पत्र के रूप में पते का एक वैध प्रमाण जिसमें स्थानीय पता दिया गया हो, प्रस्तुत किया जाना होगा। बैंकों कोकिराया प्रलेखों के सत्यापन के लिए लैण्डलार्ड को बैंक में आने का आग्रह नहीं करना चाहिए और बैंक स्थानीय पते के सत्यापन के लिए वैकल्पिक साधन अपना सकता है।
उक्त 30 दिनों की अवधि के दौरान खाते का परिचालन पते का सत्यापन किये जाने तक उक्त खाते में 1,000 अमेरीकी डालर से अनधिक के विदेशी प्रेषण तथा रु. 50,000 के मासिक आहरण की उच्चतम सीमा की शर्त पर अनुमति दी गई हो।
वर्तमान पते का प्रमाण प्रस्तुत किए जाने के बाद खाते को सामान्य एनआरओ खाते के रूप में माना जाएगा और इसे अनिवासी सामान्य रूपया (एनआरओ) खाते पर रिज़र्व बैंक के 1 जुलाई 2013 के आरबीआई/2013-14/2/ मास्टर परिपत्र सं. 2/2013-14 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार परिचालित किया जाए और 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना 5/2000 आरबी की अनुसूची 3 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाए।
पाकिस्तानी राष्ट्रीयता वाले छात्रों के लिए खाता खोलने हेतु रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन जरूरी होगा।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य / केंद्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे भारत में अध्ययन करनेवाले विदेशी छात्रों के बैंक खाते खोलने में सुविधा के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
4. प्रधान अधिकारी द्वारा इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दी जानी चाहिए।
भवदीय
( ए. उदगाता ) प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
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