अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी मानदंड/ धनशोधन निवारण मानक(एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) / धनशोधन निवारण अधिनियम ( पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी मानदंड/ धनशोधन निवारण मानक(एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) / धनशोधन निवारण अधिनियम ( पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2014-15/92 1 जुलाई 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी मानदंड/ धनशोधन निवारण मानक(एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) / धनशोधन निवारण अधिनियम ( पीएलएमए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र इसके साथ 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड /धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व के संबंध में 30 जून 2014 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), राज्य/ केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी//सीसीबी) को जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को समेकित करते हुए हमारा मास्टर परिपत्र संलग्न किया गया है। 2. इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर प्रदर्शित किया गया है। भवदीय, ( ए. उदगाता ) |