क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात /अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात /अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन
ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं. 71/03.05.34/2005-06
31 मार्च 2006
अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्रायोजक बैंक
महोदय,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात /अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन
कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे 15 जुलाई 2005 के परिपत्र सं. ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी. 20/ 03.05.34/ 2005-06 के संदर्भ में देखें ।
2. उक्त मामले की समीक्षा कर ली गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सांविधिक चलनिधि अनुपात में उनके निवेश के संबंध में प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर मार्क करने के मानदण्डों में वित्तीय वर्ष 2005-06 तक दी गई छूट को एक और वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2006-07 तक बढ़ा दिया जाए । तदनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों की सम्पूर्ण निवेश सूची को वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए "अवधि समाप्ति तक धारित" के अन्तर्गत वर्गीकृत करके उनका मूल्यांकन बही मूल्य के आधार पर करें तथा प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन प्रतिभूतियों की शेष अवधि में करें ।
3. कृपया इसकी पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को दें ।
भवदीय
( जी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक