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रुपया आहरण व्यवस्था - ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ में विप्रेषण

भा.रि.बैंक/2019-20/208
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28

03 अप्रैल 2020

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

रुपया आहरण व्यवस्था -
‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ में विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान रुपया आहरण व्यवस्था के अंतर्गत अनुमत लेनदेन के संबंध में दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश - अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया/ विदेशी मुद्रा वास्ट्रो (Vostro) खाते खोलना तथा उन्हें बनाए रखना (समय-समय पर यथा-संशोधित) के पैरा-4 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार के साथ परामर्श कर के, यह निर्णय लिया गया है कि ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ के पक्ष में अनिवासी विनिमय गृहों के माध्यम से अनिवासियों से विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि ए.डी. श्रेणी-I बैंक इन विप्रेषणों को उक्त कोष में सीधे जमा करेंगे तथा वे विप्रेषणकर्ताओं के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।

3. उपर्युक्त परिवर्तनों को दर्शाने हेतु दिनांक 1 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश - अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया/ विदेशी मुद्रा वास्ट्रो (Vostro) खाते खोलना तथा उन्हें बनाए रखना को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

भवदीय

(अजय कुमार मिश्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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