रुपया आहरण व्यवस्था – सीआईएमएस पोर्टल पर विवरण/ विवरणी प्रस्तुत करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
रुपया आहरण व्यवस्था – सीआईएमएस पोर्टल पर विवरण/ विवरणी प्रस्तुत करना
आरबीआई RBI/2023-24/95 एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.09
22 दिसंबर 2023
सेवा में सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया / महोदय,
रुपया आहरण व्यवस्था – सीआईएमएस पोर्टल पर विवरण/ विवरणी प्रस्तुत करना
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 19 मई 2016 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.71 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार एडी श्रेणी-I के बैंकों से अपेक्षित था कि प्रत्येक तिमाही में प्राप्त कुल प्रेषण पर आधारित विवरण-ई प्रस्तुत किया जाए।
2. अब यह निर्णय लिया गया है कि 26 दिसंबर 2023 से एक्सबीआरएल साइट के माध्यम से उपर्युक्त विवरण की प्रस्तुति बंद कर दी जाए और इसे केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस), जो बैंक का नया डेटा वेयरहाउस है, में स्थानांतरित कर दिया जाए। सीआईएमएस पोर्टल पर एडी श्रेणी-I बैंकों की ऑनबोर्डिंग पहले ही की जा चुकी है और वर्तमान में वे एक्सबीआरएल साइट के साथ-साथ सीआईएमएस पोर्टल पर भी विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस विवरण को सीआईएमएस पोर्टल पर विवरण कोड - 'आर129' दिया गया है।
3. तदनुसार, सभी एडी श्रेणी-1 बैंक दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से सीआईएमएस पोर्टल (यूआरएल: https://sankalan.rbi.org.in ) पर उपर्युक्त विवरण अपलोड करेंगे। यदि प्रस्तुत करने के लिए कोई डेटा नहीं है, तो एडी श्रेणी-1 बैंक 'शून्य' रिपोर्ट अपलोड करेंगे।
4. इन परिवर्तनों को शामिल करने के लिए दिनांक 1 जनवरी 2016 के एफईडी मास्टर निदेश संख्या 18/2015-16 को अद्यतन किया जा रहा है।
5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते।
भवदीय
(पुनीत पंचोली) मुख्य महाप्रबंधक |