रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें
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आरबीआइ/2007-08/298 25 अप्रैल 2008 सभी अनसूचित वाणिज्य बैंक महोदय रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें कृपया उपर्युक्त विषय पर 13 जुलाई, 6 अक्तूबर तथा 30 नवंबर 2007 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) सं. क्रमश: 22, 34बी तथा 54/04.02.01/2007-08 देखें जो कि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक निर्यातकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए रुपया निर्यात ऋण के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दी गयी ब्याज सहायता राशि के संबंध में हैं।
2. यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता राशि 31 मार्च 2008 को विद्यमान शर्तों पर 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक एक और वर्ष के लिए जारी रखी जाए। तथापि, इस लाभ के लिए अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सहायता राशि के बाद ब्याज दर प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को लागू 7 प्रतिशत की दर से कम नहीं होती है।
3. इस संबंध में जारी किया गया 25 अप्रैल 2008 का निदेश सं. बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) बीसी. सं. 72/04.02.01/2007-08 संलग्न है।
भवदीय (पी. विजय भास्कर) बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी). बीसी. सं. 72/04.02.01/2007-08
25 अप्रैल 2008 अग्रिमों पर ब्याज दरें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समीचीन है, भारतीय रिज़र्व बैंक 13 जुलाई, 6 अक्तूबर तथा 30 नवंबर 2007 के अपने निदेश क्रमश: बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) बीसी. सं. 21, 34ए तथा 53/04.02.01/2007-08 के अनुक्रम में एतद्वारा यह निदेश देता है कि 31 मार्च 2008 को विद्यमान शर्तों के अधीन 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक एक और वर्ष के लिए निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता राशि जारी रहे । तथापि, इस लाभ की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सहायता राशि के बाद ब्याज दर प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को लागू 7 प्रतिशत की दर से कम नहीं होती है । (आनंद सिन्हा) |
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