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रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें

आरबीआइ/2009-10/453
बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी). बीसी. सं. 102/04.02.001/2009-10

6 मई 2010
16 वैशाख 1932 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक  
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय /महोदया

रुपया निर्यात ऋण ब्याज दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर 29 अक्तूबर 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी). बीसी. सं. 54/04.02.01/2009-10 देखें।

2. हमारे 29 अक्तूबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी). बीसी. सं. 54/04.02.001/2009-10 में उल्लिखित 270 दिन तक के पोतलदानपूर्व निर्यात ऋण तथा 180 दिन तक के पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से 2.5 प्रतिशत अंक कम की निर्धारित ब्याज दर सीमा की वैधता अब 30 जून 2010 तक लागू रहेगी । इस संबंध में, आप कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक का 23 अप्रैल 2010 का परिपत्र सं. एमपीडी. बीसी. 330/ 07.01.279/2009-10 देखें । लागू ब्याज दरें 6 मई 2010 के निदेश बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी). बीसी. सं. 101/04.02.01/2009-10 के अनुबंध में शामिल की गई हैं जो इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

3. आधार दर प्रणाली 1 जुलाई 2010 से लागू होगी। तदनुसार, रुपया निर्यात ऋण अग्रिमों की सभी अवधियों पर लागू होने वाली ब्याज दरें आधार दर अथवा उससे अधिक होंगी।

भवदीय

(ए. के. खौंड)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी). बीसी. सं. 101/04.02.001/2009-10

6 मई 2010
16 वैशाख 1932 (शक)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि 1 मई 2010 से 30 जून 2010 तक रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरें इस निदेश से संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट दरों के अनुसार होंगी।

2. 1 जुलाई 2010 से रुपया निर्यात ऋण अग्रिमों की सभी अवधियों पर लागू होने वाली ब्याज दरें आधार दर अथवा उससे अधिक होंगी

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक


अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए रुपया निर्यात
ऋण पर ब्याज की दरें

निर्यात ऋण की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए 1 मई 2010 से 30 जून 2010 तक लागू होनेवाली ब्याज दरें बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से 2.5 प्रतिशत अंक कम वार्षिक से अधिक नहीं होंगी।

 

निर्यात ऋण की श्रेणियां

 

 

1.

पोतलदानपूर्व ऋण

 

(क) 270 दिन तक

 

(ख) निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत, सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन राशियों (इंसेंटिव) पर ऋण के लिए 90 दिन तक

2.

पोतलदानोत्तर ऋण

 

(क) मांग बिलों पर पारवहन अवधि के लिए (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट)

 

(ख) मीयादी बिल (निर्यात बिलों की प्रचलित अवधि, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारवहन अवधि और जहां लागू हो वहां छूट की अवधि सहित कुल अवधि के लिए)

 

i) 180 दिन तक

 

ii) गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत निर्यातकों के लिए 365 दिन तक

 

(ग) सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन राशियों (इंसेंटिव) (निर्यात ऋण गारंटी निगम की गारंटी के अंतर्गत) पर ऋण के लिए 90 दिन तक

 

(घ) आहरित न की गई शेष राशि पर (90 दिन तक)         

 

(ङ) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के अंदर भुगतान योग्य प्रतिधारण धन (केवल आपूर्ति भाग के लिए ) पर ऋण के लिए (90 दिन तक)

बीपीएलआर : बेंचमार्क मूल उधार दर
टिप्पणी : 1. चूंकि ये उच्चतम दरें हैं, अत: बैंक उच्चतम दर से कम कोई भी दर लगाने के लिए स्वतंत्र हैं।
2. निर्यात ऋण की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए ऊपर निर्धारित अवधियों से अधिक अवधि से संबंधित ब्याज दरें अविनियमित हैं तथा बैंक बीपीएलआर और स्प्रेड दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

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