रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर - ऋण की अवधि में विस्तार
आरबीआइ/2008-09/280 15 नवंबर 2008 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर - ऋण की अवधि में विस्तार कृपया उपर्युक्त विषय पर 24 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर. (ईएक्सपी) सं. 68/04.02.01/2008-09 देखें । 2. बाहरी मांग कम हो जाने के परिणामस्वरूप निर्यातकों को होनेवाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि पोतलदान-पूर्व रुपया निर्यात ऋण पर लागू होनेवाली बीपीएलआर में से 2.5 प्रतिशत अंक घटाकर ब्याज की निर्धारित दर को 15 नवंबर 2008 से 270 दिन (मौजूदा 180 दिन की तुलना में) तक बढ़ाया जाए । 3. ऋण की संशोधित अवधि को इस परिपत्र से संलग्न 15 नवंबर 2008 के निदेश बैंपविवि. डीआइआर. (ईएक्सपी) बीसी. सं. 79/04.02.01/2008-09 के अनुबंध में शामिल किया गया है । भवदीय (विनय बैजल) मुख्य महाप्रबंधक बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी)बीसी.सं. 79 /04.02.01/2008-09 15 नवंबर 2008 रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर -ऋण की अवधि में विस्तार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और उचित है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 15 नवंबर 2008 से रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरें इस निदेश के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाये गये रूप में होंगी । (आनंद सिन्हा) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 15 नवंबर 2008 से 30 अप्रैल 2009 तक लागू ब्याज की दरें निर्यात ऋण की निम्नलिखित
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