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रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर - अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज

आरबीआइ/2008-09/314

आरबीआइ/2008-09/314
बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) बीसी. सं. 95/04.02.01/2008-09

8 दिसंबर 2008
17 अग्रहायण 1930 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर - अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज

कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2008 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं. डीआइआर. (ईएक्सपी) बीसी.सं. 9/04.02.02/2008-09 का पैराग्राफ 4.2.5 देखें । अतिदेय बिलों के मामले में नियत तारीख के बाद की अवधि के लिए बैंकों को "निर्यात ऋण जिसे अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है" (ईसीएनओएस) के लिए निर्धारित दर प्रभारित करने की अनुमति दी गई है।

बाहरी मांग कम हो जाने के परिणामस्वरूप निर्यातकों को होनेवाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर लागू होनेवाली निर्धारित ब्याज दर (बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक ) को अगली सूचना तक अग्रिम की तारीख से 180 दिन तक के अतिदेय बिलों पर भी लागू किया जाए।

भवदीय

(पी.विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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