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79070544

रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता

Notification Warning वापस लिया गया w.e.f. 13/05/2022

॰ख्र्ज्ञ्ग़ख्र्दृद्म्ख्र्दृद्म्ख्र्

आरबीआइ/2008-09/274
बैंपविवि. डीआइआर (ईएक्सपी) बीसी.सं. 77/04.02.01/2008-09

7 नवंबर 2008
16 कार्तिक 1930 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता

कृपया 1 अप्रैल 2007 से 30 सितंबर 2008 तक निर्यातकों की निर्दिष्ट श्रेणियों को रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर सहायता के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए 13 जुलाई, 6 अक्तूबर, 30 नवंबर 2007, 25 अप्रैल तथा 1 अगस्त 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर. ईएक्सपी) सं. क्रमश: 22, 34बी, 54, 73 तथा 28/04.02.01/2007-08 /2008-09 देखें ।

2. बैंक तथा निर्यातकों के संगठनों ने अन्य बातों के साथ-साथ परिवर्तनीय बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) के परिप्रेक्ष्य में 2 प्रतिशत अथवा 4 प्रतिशत आर्थिक सहायता की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे हैं क्योंकि परिवर्तनीय बीपीएलआर के परिणामस्वरूप अलग-अलग बैंक, निर्यातकों को अलग-अलग ब्याज दर लगाते हैं। इस मामले की सरकार के साथ विचार-विमर्श कर जांच की गई है और इस संबंध में स्पष्टीकरण अनुबंध में दिए गए हैं। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए गए सहायता संबंधी अपने दावों का सत्यापन करें और आवश्यकता हो तो उन्हें पुन: तैयार करें और पुष्टि करें कि दावे इस परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देश तथा स्पष्टीकरणों के अनुरूप हैं। यदि पूर्व में प्रस्तुत दावों में कोई परिवर्तन नहीं है तो बैंक भारिबैं को इस स्थिति की पुष्टि करें ।

भवदीय

(पी. विजय भास्कर)

मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध

क्र. सं.

बैंकों द्वारा उठाएं गए मामले

स्पष्टीकरण

1.

उस मामले में 2 प्रतिशत आर्थिक सहायता लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जहां कुछ बैंक पहले से ही बीपीएलआर में से 4.5 प्रतिशत अथवा उससे अधिक घटाकर निर्यात ऋण प्रदान कर रहे थे ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ क्षेत्रों से निर्यातों के लिए भारिबैं परिपत्रों द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता तथा 4 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता 7 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा के अधीन लागू की जाएगी। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक पात्र निर्यातकों को इस 2 प्रतिशत अथवा 4 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता का लाभ पूर्णत: प्रदान करते हैं।

2.

भारिबैं द्वारा 6 अक्तूबर 2007 को घोषित अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए प्रभावी तारीख संबंधी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इस संबंध में 6 अक्तूबर 2007 के भारिबैं परिपत्र के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि 6 अक्तूबर 2007 के भारिबैं परिपत्र में परिभाषित अतिरिक्त क्षेत्रों को रुपया निर्यात
ऋण ब्याज सहायता, परिपत्र को जारी करने की तारीख से लागू होगी।

3.

30 नवंबर 2007 के भारिबैं परिपत्र में उल्लेख किया गया था कि आर्थिक सहायता के पश्चात् ब्याज दर 7 प्रतिशत से नीचे नहीं जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र को लागू ब्याज दर है। यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि यदि परिपत्र जारी करने के पहले की अवधि के दौरान आर्थिक सहायता के बाद ब्याज दर 7 प्रतिशत से कम होता है तो क्या बैंक उस अवधि के लिए आर्थिक सहायता के लिए
पात्र है और क्या 13 जुलाई तथा 6 अक्तूबर 2007 के परिपत्रों में उल्लिखित सभी क्षेत्रों पर न्यूनतम दर लागू होता है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक तब तक आर्थिक सहायता के लिए दावा करने के लिए पात्र हैं जब तक आर्थिक सहायता के पश्चात् निर्यातों पर ब्याज दर 7 प्रतिशत से कम नहीं होता है और यह न्यूनतम दर 13 जुलाई 2007 तथा 6 अक्तूबर 2007 के भारिबैं परिपत्रों में उल्लिखित निर्दिष्ट क्षेत्रों पर भी लागू होगा।

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