ग्रामीण उधार - नाबाड़ द्वारा तैयार की गयी क्षमता संबध्द योजनाओं (पीएलपी )पर आधारित वार्षिक ऋण योजनाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
ग्रामीण उधार - नाबाड़ द्वारा तैयार की गयी क्षमता संबध्द योजनाओं (पीएलपी )पर आधारित वार्षिक ऋण योजनाएं
भारिबैं/2004-2005/419
भारिबैं.ग्राआऋवि. अबैंयो/बी सी 93 /08.01.00/2004-05
अप्रैल 11 , 2005
अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)
महोदय,
ग्रामीण उधार - नाबाड़ द्वारा तैयार की गयी क्षमता संबध्द योजनाओं (पीएलपी )पर आधारित वार्षिक ऋण योजनाएं
वफ्पया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 दिसंबर 2004 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2004-05/293 (सं. ग्राआऋवि. एलबीएस (एसएए) बीसी. सं. 62/08.01.00/2004-05) देखें । जैसाकि उपर्युक्त संदर्भित पत्र के पैराग्राफ 2 (ववव) में पहले ही सूचित किया गया है, वार्षिक ऋण योजनाएं नाबाड़ द्वारा तैयार की गयी क्षमता संबध्द योजनाओं के आधार पर होंगी । नाबाड़ ने ऋण योजनाएं तैयार करने के तौर-तरीकों के चयनित वाणिज्य बैंकों के साथ चर्चा की थी, ताकि जिला स्तर पर शाखा प्रबंधकों, नियंत्रक कार्यालयों और सरकारी विभागों का आयोजना अभ्यास में अधिक सक्रिय सहभाग सुनिश्चित हों । उपर्युक्त परामर्श के दौरान आए मुद्दों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है कि वार्षिक ऋण योजनाएं तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाए ;
1. एलडीएम द्वारा अगस्त / सितंबर में एक पीएलपी पूर्व बैठक आयोजित करनी चाहिए, जिसमें बैंक, सरकारी एजेंसियां आदि भाग लेंगे, ताकि ऋण संभाव्यता (क्षेत्र / गतिविधि-वार) के बारे में उनके विचार तथा उद्देश्य बताने के अवसर मिलेंगे और पिछले वर्ष में जिले के मुख्य वित्तीय तथा सामाजिक - आर्थिक गतिविधियों पर और पीएलपी में समाविष्ट करने के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की जा सके । नाबाड़ के डीडीएम / डीडीओ इस बैठक में अगले वर्ष के लिए पीएलपी तैयार करने की जानकारी की मुख्य आवश्यकताओं की प्रस्तुति करेंगे ।
ख) नाबाड़ द्वारा तैयार की गयी पीएलपी, जिसमें खंड - वार / गतिविधि-वार क्षमता होगी, जिला परार्मश्ंदात्री समिति की विशेष बैठक में प्रस्तुत होगी । बैठक में एलडीएम, डीडीएम / डीडीओ, राज्य सरकार के लाइन विभाग, वाणिज्य बैंकों के नियंत्रक कार्यालय, जिला समन्वयक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रतिनिधि भाग लेंगे । पीएलपी में दर्शायी गयी क्षमताओं की प्रस्तुति नाबाड़ के डीडीओ / डीडीएम द्वारा की जाएगी और कार्यान्वित जिला ऋण योजना को अंतिम रुप देने से पहले विस्तार से समीक्षा की जाएगी (30 नवंबर तक ) ।
ग) वाणिज्य बैंकों के नियंत्रक कार्यालय और क्षेग्राबैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / भूु विकास बैंक के मुख्य कार्यालय खंड -वार / गतिविधि - वार स्वीवफ्त क्षमता अपनी शाखाओं में परिचालित करेंगे ताकि वे अपनी शाखा ऋण योजनाएं तैयार कर सकें (10 दिसंबर तक) ।
घ) शाखाएं उनके संबंधित नियंत्रक कार्यालयों के परामर्श से शाखा ऋण योजनाएं तैयार करेंगी (31 दिसंबर तक) ।
ड) प्रत्येक खंड के लिए एक विशेष खंड स्तरीय बैंकर समिति की एक विशेष बैठक बुलायी जाएगी, जिसमें शाखा ऋण योजनाओं पर चर्चा होगी और खंड ऋण योजनाएं तैयार करने के लिए जानकारी एकत्रित की जाएंगी (31 जनवरी तक) । नाबाड़ के डीडीएम और एलडीएम बैठक में उपस्थित रहेंगे और योजना को अंतिम रुप देने के लिए खंड स्तरीय बैंकर समिति को मार्गदर्शन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि खंड ऋण योजना पहचानी गयी गतिविधि-वार क्षमता और सरकार प्रायोजित योजनाओं के अनुसार की है तथा बनायी मवी ऋण योजना गतिविधि-वार समग्र क्षमता के अनुसार है ।
च) केवल पीएलपी तथ्यों में उल्लेखनीय भिन्नता के मामले में ही शाखा ऋण योजना दुबारा अनुमोदन के लिए नियंत्रक कार्यालयों को भेजी जाएगी । यदि एलडीएम को शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों से नियत तारीख तक (15 फरवरी तक) संशोधित योजनांए नहीं मिलती तो शाखा ऋण योजना इस चरण में अंतिम मानी जाएगी ।
छ) विशेष खंड स्तरीय बैंकर समितियों में खंड ऋण योजना को दिए गए अंतिम रुप को अग्रणी जिला अधिकारी द्वारा जिला ऋण योजना (28 फरवरी तक) बनाने के लिए एकत्रित किया जाएगा ।
(ज) जिला ऋण योजना को अंतिम स्वीवफ्ति / अनुमोदन के लिए अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा जिला परामर्शदात्री समिति के समक्ष दुबारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद योजना आरंभ की जाएगी । शाखाओं से सरल रुप में प्राप्त शाखा ऋण योजना को खंडवार एकत्रित किया जाएगा, उसके बाद संपूर्ण जिले के लिए शाखा-वार, खंडवार, गतिविधि-वार एकत्रित किया जाएगा । यदि अग्रणी बैंक इच्छुक हो तो इसे पीएलपी का संलग्नक माना जाए और जिला ऋण योजना दस्तावेज बनाया जाए । पीएलपी पर विचार-विमर्श करने हेतु आयोजित बीएलबीसी, डीसीसी और विशेष बैठकों में नियंत्रक कार्यालयों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए (31 मार्च तक) ।
झ) एएपी/डीसीपी प्रारंभ करना (1 अप्रैल तक )
उपर्युक्त अभ्यास खंड / जिला स्तर पर ऋण आयोजना अभ्यास से संबध्द सभी के सक्रिय सहभाग के लिए सहायक होगा तथा उचित निर्धारित क्षमता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को ऋण उपलब्धि सुनिश्चित करेगा ।
वफ्पया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय
(जी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक