प्राथमिक निर्गम में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिक निर्गम में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री
भारिबैं /2005-06/57
ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.16/07.02.03/2005-06
13 जुलाई 2005
सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
मबेदय,
प्राथमिक निर्गम में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री
वर्तमान अनुदेशों के अनुसार प्राथमिक निर्गमों में सफल बोली लगानेवालों को आबंटित की गई प्रतिभूतियों के संबंध में बिक्री की संविदा अन्य बातों के साथ-साथ आबंटन के दिन ही उन्हीं संस्थाओं के बीच की जा सकती हे जिनका एसजीएल खाता है और निपटान भारतीय रिजर्व बैंक की सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी)प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है ।
2. 28 अप्रैल 2005 को घोषित वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति पर वक्तव्य (पैरा 76 का उध्दरण संलग्न) में यह प्रस्तावित किया गया है कि प्राथमिक निर्गमों में आबंटित की गई सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री आबंटन के दिन ही सीएसजीएल खाता धारकों के साथ और उनके बीच भी करने की अनुमति दी जाए ।
3. वार्षिक नीति पर वक्तव्य में प्रस्तावित किए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूति बाजार को और अधिक गहन बनाने के उेश्यि से तत्काल प्रभाव से यह निश्चय किया गया है कि प्राथमिक निर्गमों में सफल बोली लगाने वालों को आबंटित की गई सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री सीएसजीएल ग्राहक खाता धारकों के साथ एवं उनके बीच करने की अनुमति दी जाए ।
4. प्राथमिक निर्गमों में आबंटित की गई प्रतिभूतियों की उसी दिन बिक्री करने से संबंधित सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।
5. वफ्पया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पावती भेजें ।
भवदीय,
(सी.एस. मूर्ति )
प्रभारी मुख्य मबप्रबंधक
वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति पर वक्तव्य का उध्दरण
76. वर्तमान में, प्राथमिक निर्गमों में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री उसी दिन केवल उन संस्थाओं के बीच की जा सकती है, जिनके एसजीएल खाते भारतीय रिज़र्व बैंक में हैं । सरकारी प्रतिभूति बाजार को और अधिक गहन बनाने हेतु यह प्रस्तावित है कि :
- प्राथमिक निर्गमों में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री सीएसजीएल खाता धारकों के साथ और उनके बीच, उसी दिन करने के लिए अनुमति दी जाए ।